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1 |
संक्षिप्त नाम और विस्तार |
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2 |
संक्षिप्त नाम और विस्तार |
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अध्याय
2- निगम की स्थापना, उसकी पूंजी तथा उसका प्रबंध |
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3. |
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना तथा उसका निगमन. |
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4 |
निगम का प्रधान कार्यालय |
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5 |
निगम की पुषिट |
अध्याय 3- निगम का प्रबंध
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7 |
प्रबंध |
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8 |
बोर्ड का गठन |
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9 |
निगम का निदेशक होने के लिए निरर्हता |
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10 |
नामनिर्दिष्ट निदेशकों द्वारा पद का रिक्त किया जाना |
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11 |
प्रबंध निदेशक |
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12 |
प्रबंध निदेशक के पद में आकसिमक रिकितयां |
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13 |
निदेशकों का पारिश्रमिक |
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14 |
बोर्ड का संविलियान |
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15 |
बोर्ड की समितियां |
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16 |
बोर्ड का या उसके सामान का सदस्य कतिपय मामलों में भाग नहीं लेगा या उनमें मत नहीं
दिया. |
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17 |
प्रबंध निदेशक नियुकित प्राधिकार होगा |
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18 |
सरकारी विभाग से निगम की स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की सेवा की शर्ते |
अध्याय
4- निगम का कामकाज तथा वे उधार जिन्हें निगम ले सकेगा
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19 |
वह कामकाज जो निगम कर सकेगा |
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20 |
निगम की उधार लेने की शकित |
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21 |
निधियों के अन्य स्त्राोत |
अध्याय
5- परियोजनाओं का निष्पादन
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22 |
संकर्मो का निष्पादन |
अध्याय 6- वित्तीय प्राक्कलन निधियां लेखे तथा संपरीक्षा
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23 |
कि्रयाकलापों का कार्यक्रम तथा वित्तीय प्राक्कलन का प्रस्तुत किया जाना |
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24 |
निगम की निधि |
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25 |
निगम के तूलनपत्राों आदि का तैयार किया जाना |
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26 |
अधिशेष लाभ का आवंटन |
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27 |
लेख तथा सपरा स |
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28 |
विवरणियां |
अध्याय
7- प्रकीर्ण
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29 |
राजय सरकार की निदेश देने की शकित |
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30 |
सरकारी कर्मचारियों के निगम को स्थानान्तरण |
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31 |
निगम का समापन |
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32 |
निदेशक का क्षतिपूति |
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33 |
निदेशक की नियुकित में त्राुटियां होने के कारण कार्यो आदि का अविधिमान्य न होना |
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34 |
निगम के कर्मचारी वृद लोक सेवक होंगे |
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35 |
इस अधिनियम के अधीन की गर्इ कार्यवाही का संरक्षण |
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36 |
विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा |
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37 |
शकितयों का प्रत्यायोजन |
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38 |
नियम बनाने की राज्य सरकार की शकित |
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39 |
विनियम बनाने की निगम की शकित |
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40 |
निरसन |
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम संशेधनद्ध
अधिनियम 1984
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मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ;संशोधनद्ध
विधेयक, 1989
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