अध्याय 2 - निगम की स्थापना, उसकी पूंजी तथा उसका प्रबंध
मध्यप्रदेश राजय पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना तथा उसका गिमन।

3- 1. ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निगम की स्थापना की जायेगी जो मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के नाम से जाना जायेगा।

2. निगम पूर्ववत नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाष्वत उतराधिर होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी ओर जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपतित अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की, और संविदा करने की शकित होगी और जो उक्त नाम से बाद चलायेगा तथा जिसके विरूद्ध उक्त नाम से वाद चलाया जायेगा। निगम का प्रधान कार्य

4- निगम का प्रधन कार्यालय भोपाल में होगा निगम की पूंजी

5- 1. निगम की प्राधिकृत पूंजी दो करोड़ रूपए से अनधिक ऐसी राशि की होगी जोकि राज्य सरकार समय समय पर नियत करे.

2. राज्य सरकार को यह शकित होगी कि वह उस राशि के संबंध में जिसका कि प्रावधन राज्य सरकार द्वारा निगम की पूंजी के रूप में किया जाय, ऐसे निबन्धन तथा शर्ते अधिरोपित करे जैसी कि वह ठीक

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