अध्याय 4 - निगम का कामकाज तथा वे उधार जिन्हें निगम ले सकेगा

वह कामकाज जो निगम कर सकेगा
 18.
निगम का मुख्य कामकाज होगा पशुधन और पशुधन उत्पादों ;दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को छोड़करद्धका तथा कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, उपापन ;प्रोक्योरमेंटद्ध संग्रहण, पालन-पोषण और विपणन करना और पशुधन तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध और विकास करना जिससे कि राज्य में पशुधन तथा कुक्कुट उत्पादन में सुधर हो सके, उसकी समद्धि हो सके और उसमें

निगम की उधर लेने की शकित
 9- 1. निगम निधियां जुटाने के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ब्याज बंधपत्रा औरर् डिवेंचर पुरोधृत कर सकेगा और बेच सकेगा। परन्तु पुरोधृत और परादेय बंधपत्राों और डिबेंचरों की तथा निगम के अन्य उधारों की कुल रकम, राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना किसी भी समय उस पूंजी की रकम के चार गुने से अधिक नहीं होगी जिसका कि उपबंध राज्य सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन किया गया हो.
2. निगम इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिये -
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से और किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गर्इ हो, ऐसे निबंधनों और शर्तो पर धन उधर ले सकेगा जैसी कि करार पार्इ जाएं, केंद्रीय सरकार राजय सरकार से या किसी अनुसूचित बैंक या किसी व्यकित से ऐसे निक्षेप, जो उस तारीख से जिसको कि ऐसे निक्षेप किये जाएं ऐसी कालावधि का जो बारह मास से कम हो नहीं होगी, अवसान होने के पश्चात प्रतिसंदेय होंगे, ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहीत कर सकेगा जिन्हें कि निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियत करें। 3. राज्य सरकार निगम के उन बंधपत्राों तथा डिबंचरों को, जो उपधारा 1 के अधीन पुरोधृत किए गए हों ओर निगम द्वारा उपधारा 2 के अधीन लिए गए उधार तथा निक्षेपों को मूलधन का प्रतिसंदाय किये जाने के बारे में तथा ब्याज का संदाय ऐसी दर से किए जाने के बारे में प्रत्याभूत कर सकेगी जो बंधपत्राों या डिबेन्चरों के पुरोधृत किए जाने के समय निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए.

  निधि के अन्य स्त्राोत
20- 1. निगम अपनी सेवाओं के लिये पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत संकर्मो की वह लागत आती है जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपगत की गर्इो, प्रापत कर सकेगा तथा राज्य सरकार से या किसी व्यकित से दान, अनुदान, सहायिकी, संदाय या कोर्इ उपकृतियां ;वेनीफेक्सन्सद्ध प्रतिगृहीत कर सकेगा।
2. राज्य सरकार निगम के उपयोग के लिए निगम को भवन, भूमि, मशीनरी या कोर्इ अन्यजंगम या स्थावर संपतित भी ऐसे निबंधनों तथा शर्तो पर अन्तरित कर सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे.

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