मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 37 सन 1982 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम 1982
दिनांक 30 अक्टूबर 1982 को राजयपाल की अनुमति प्राप्त हुइ अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्रा   असाधारणद्ध में दिनांक 30 अक्टूबर 1982 को प्रथमबार प्रकाशित की गर्इद्ध
राज्य के पशुधन एवं कुक्कुट संसाधनों का विकास करने तथा उनके वैज्ञानिक प्रबंध के लिए व्यवस्था करने की दृषिट से परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एक निगम की स्थापना करने तथा उससे ससक्त विषयों के लिए उपलब्ध करने हेतु अधिनियम. भारत गणराजय के तैतीसवे वर्ष में मध्यप्रदेश विचार मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहो

अध्याय 1
1.  1       इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम संक्षिप्त नाम और विस्तार 1982 है.
1.2       इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है
2.         इस अधिनियम में अब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 बैंक से अभिप्रेत है- संबद्व बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ;1949 का स. 10द्ध में यथापरिभाषित कोर्इ बैंककारी कम्पनी संबद्व भारतीय रिर्जव बैंक अधिनियम 1934 ;1934 का सं. 2द्ध में यथापरिभाषित कोर्इ अनुसूचित बैंक संबद्व मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट 1960 ;क्रमांक 17 सन 1961द्ध में यथापरिभाषित कोर्इ वित्तदायी बैंक।
  
   ख. बोर्ड से अभिप्रेत है धारा 7 के अधीन गठित किया गया निगम का निदेशक बोर्ड

    ग. वित्तदायी संस्था से अभिप्रेत है भारत में स्थापित कोर्इ कानूनी निगम या अन्य निगमित निकायजिसके उददेश्यों में से एक उददेश्य भारत से कृषि का वित्तपोषण करना हो और जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तदायी संस्था के रूप में अधिसूचित करे।

घ. भूमि का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोट, 1959 ;क्रमांक 20 सन 1959द्ध में उन अभियकित के लिए किया गया है।
 
ड. निगम से अभिप्रेत है उस अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम।

च. परियोजना से अभिप्रेत है नियम 22 के अधीन अनुमोदित पशुधन एवं कुक्कुट विकास की कोर्इ परियोजना या स्कीम।

छ. विनियम से अभिप्रेत है निगम द्वारा धारा 38 के अधीन बनाए गए विनियम ज. वर्ष से अभिप्रेत है प्रतिवर्ष 1 जुलार्इ से प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून को समाप्त होने वाली कालावधि.

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